बिलासपुर
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को बताया असंवैधानिक…..
(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर। सन 2012 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने 58% आरक्षण देने का फैसला किया था।
इससे क्षुब्ध होकर डॉ पंकज साहू एवं अन्य तथा अरुण कुमार पाठक एवं अन्य ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी तथा अन्य के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।
याचिकाकर्ताओं ने 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के खिलाफ और असंवैधानिक बताया था।
इन सभी मामलों की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने आज फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान असंवैधानिक है।