महाराष्ट्र के सभी दलों को आज संभावित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार….
(शशि कोन्हेर) : मुंबई – महाराष्ट्र में नई सरकार बने 33 दिन हो चुके हैं लेकिन मुख्यमंत्री शिंदे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक मामलों पर लंबित मामलों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आएगा, यह उन्हें भी मालूम नहीं है। यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार अटका हुआ है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी है।
शिंदे और उद्धव गुट ने चुनाव चिह्न धनुष-बाण पर दावा करते हुए भी चुनाव आयोग के सामने आवेदन कर रखा है। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की इस सुनवाई पर भी रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। इन सभी मामलों पर तीन अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वह कल ही इन मामलों पर फैसला भी सुना दे।
यदि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता तो महाराष्ट्र में असमंजस की स्थिति भी बरकरार रहेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित करीब आधा दर्जन याचिकाएं न सिर्फ महाराष्ट्र का राजनीतिक भविष्य तय करनेवाली हैं, बल्कि भविष्य के लिए कुछ नए मानदंड भी तय करनेवाली हैं। माना जा रहा है कि शिंदे गुट ने महाराष्ट्र विधानमंडल एवं लोकसभा में दो तिहाई का आंकड़ा भले अपने पक्ष में जुटा लिया हो, लेकिन दलबदल कानून की अनुसूची 10 के अनुसार उन्हें असली शिवसेना होने की मान्यता और चुनाव चिह्न मिलना आसान नहीं है।
हाल ही में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी मुखपत्र सामना को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि पहले दो तिहाई विधायकों के साथ अलग गुट स्थापित करना संभव था। अब वह कानून रद हो गया है। अब सिर्फ सदन में दो तिहाई संख्या के भरोसे अलग गुट की स्थापना संभव नहीं है। इसके लिए शिंदे गुट के विधायकों को किसी अन्य दल में शामिल होना पड़ेगा। तब वे खुद को शिवसेना का विधायक या सांसद नहीं कह पाएंगे। उद्धव ने जिस कानून का उल्लेख किया है, यदि सर्वोच्च न्यायालय ने उसी के अनुसार फैसला सुनाया, तो शिंदे गुट की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में अपनी सदस्यता बचाने के लिए उनके पास किसी और दल में शामिल होने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचेगा।