योगी के मंत्री आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार, जमानत बांड दिए बिना अदालत कक्ष से गायब
(शशि कोन्हेर) : कानपुर की एक अदालत ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान को तीन दशक पुराने शस्त्र अधिनियम के मामले में दोषी ठहराया, जिसके बाद मंत्री जी जमानत बांड दिए बिना अदालत कक्ष से गायब हो गए. हालांकि, मंत्री ने गायब होने के आरोप से इनकार करते हुए दावा किया कि उनका मामला अंतिम फैसले के लिए सूचीबद्ध नहीं था.
अभियोजन अधिकारी (पीओ) ऋचा गुप्ता ने कहा कि जब अदालत ने बचाव पक्ष के वकील से सजा की मात्रा पर बहस करने को कहा तो सचान दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद अदालत कक्ष से चले गए.
गुप्ता ने कहा कि सचान बिना जमानत बांड के चले गए और इस संबंध में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.
पुलिस आयुक्त बी पी जोगदंड ने सचान के खिलाफ लिखित शिकायत मिलने की पुष्टि की. हालांकि, उन्होंने शिकायत की सामग्री के बारे में विस्तार से नहीं बताया और कहा कि उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सचान अदालत के दोषसिद्धि आदेश से भाग गए, जो उन्हें उनके हस्ताक्षर करने के लिए दिया गया था.
अधिकारी ने कहा कि मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक के बाद लिया गया था, यह मानते हुए कि बिना कार्रवाई के उन्हें छोड़ने से पीठासीन अधिकारी को परेशानी हो सकती है.
बाद में कानपुर देहात जिले में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए सचान ने गुपचुप तरीके से कोर्ट रूम छोड़ने के आरोप से इनकार किया. यह स्वीकार करते हुए कि वह किसी काम से अदालत गए थे, मंत्री ने दावा किया कि उनका मामला अंतिम फैसले के लिए सूचीबद्ध नहीं था.
उन्होंने कहा कि उनके वकील ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देने के लिए एक आवेदन दिया है. मंत्री ने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे, चाहे जो भी हो.
गुप्ता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 1991 में पुलिस ने राकेश सचान के पास से एक अवैध तमंचा बरामद किया था. सचान इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे।