गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी को छह महीने क़ैद की सज़ा
(शशि कोन्हेर) : अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जिग्नेश मेवाणी को सड़क जाम करने के एक मामले में छह महीने की क़ैद और जु़र्माने की सज़ा सुनाई है. उनके साथ 18 अन्य लोगों को भी यह सज़ा दी गई है.
इस बाबत सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार 2016 में दंगे करने और ग़ैर क़ानूनी तौर पर सभा करने वाले एक केस में सभी लोगों को यही सज़ा सुनाई गई है.
हालांकि अदालत ने ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए मौक़ा देते हुए सज़ा पाए लोगों को 17 अक्तूबर तक का वक़्त दिया है.
सज़ा सुनाए जाने के बाद जिग्नेश मेवाणी ने ट्विटर पर तंज़ कसते हुए लिखा है, ‘‘आंदोलनकारियों को सज़ा और बलात्कारियों को रिहाई.’’
यह मामला अहमदाबाद के यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में 2016 में दर्ज हुआ था.
मेवाणी और उनके समर्थक तब गुजरात यूनिवर्सिटी में बन रहे एक हाॅस्टल का नाम डाॅ बीआर आंबेडकर के नाम पर रखने की मांग कर रहे थे. अपनी बातें मनवाने के लिए इन लोगों ने मिलकर सड़क जाम किया था.
ऐसा करने पर मेवाणी और 19 अन्य लोगों के खि़लाफ़ आईपीसी की धारा 143 और 147 के तहत केस दर्ज किया गया था. बाद में हालांकि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.