पीएफआई के बंद पर हाईकोर्ट सख्त.. केरल सरकार को दिए कार्रवाई के निर्देश
(शशि कोन्हेर) : केरल हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेताओं के खिलाफ राज्य में छापेमारी और उसके 100 से अधिक शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बंद के आह्वान पर संज्ञान लिया है. केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में कोई भी बिना अनुमति के बंद या हड़ताल का आह्वान नहीं कर सकता.
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे अपने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अस्वीकार्य है. केरल हाईकोर्ट ने 7 जनवरी 2019 के आदेश में कहा था कि कोई भी 7 दिनों पहले दी गई सूचना के बिना राज्य में बंद का आह्वान नहीं कर सकता.
वही कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि पीएफआई पर बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने गुरुवार को 18 स्थानों की तलाशी ली थी और 15 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. NIA ने सात लोगों को अरेस्ट किया है.