नगर में गुमास्ता एक्ट का पालन नहीं अधिकांश व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले रहते हैं…..
(मुन्ना पाण्डेय) : लखनपुर –(सरगुजा) – नगर पंचायत लखनपुर में विगत कुछ महीनों से गुमास्ता एक्ट का पालन अधिकांश व्यवसायियों द्वारा नहीं किया जा रहा हैं सप्ताह पूरे सातों दिन अधिकांश व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले रहते हैं ।जबकि गुमास्ता एक्ट अधिनियम के तहत श्रम विभाग द्वारा सप्ताह में 1 दिन सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने की आदेश जारी किया गया था। जारी आदेश के परिपालन में व्यापारियों द्वारा बैठक आयोजित कर सप्ताह में एक दिन शनिवार को नगर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद करने पर सहमति जताई गई थी। परंतु विगत कुछ महीनों से कुछ व्यापारीयों द्वारा इस बनाये नियम का पालन नहीं किया जा रहा है तथापि कुछ व्यवसायियों द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शनिवार के दिन भी खोले जा रहे हैं ।जाहरी तौर पर गुमास्ता एक्ट की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो की शनिवार को अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखते हैं । यह भेद दृष्टि गोचर हो रहा है दुकानदारों द्वारा खुलकर व्यापार किया जा रहा है ।जिसे लेकर प्रतिष्ठान बंद रखने वाले व्यापारियों
द्वारा विरोध जताया जा रहा है। और मांग की जा रही है कि श्रम विभाग एवं नगर पंचायत लखनपुर से की गुमास्ता एक्ट अधिनियम का पालन या तो पूरी तरह से व्यापारियों द्वारा किया जाये या पूरी तरह से सभी दुकानों को खोलने छूट दे दी जाए। जिससे व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने वाले दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना ना पड़ें।
बयान __
1- नगर पंचायत सीएमओ प्रभाकर शुक्ला ने कहा कि अगर व्यापारियों के द्वारा गुमास्ता एक्ट अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है तो आने वाले शनिवार को श्रम विभाग और नगर पंचायत दोनों के द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जाएगी।
2 -नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री दिनेश साहू के द्वारा गुमास्ता एक्ट अधिनियम के तहत व्यापारियों को बैठक बुलाकर समझाइश देने की बात कही गई। सभी व्यापारियों ने आस्वास्थ किया था कि सप्ताह में 1 दिन शनिवार को दुकानें बंद रहेगा परंतु उसका पालन अधिकांश व्यापारी नहीं कर रहे हैं जिसकी शिकायत श्रम विभाग के ओर किया गया था परंतु आज तक श्रम विभाग द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किया गया आने वाले समय में नगर पंचायत श्रम विभाग और सरगुजा कलेक्टर को परिषद की प्रस्ताव पारित कर भेजा जाएगा और जो व्यापारी दिन शनिवार को प्रतिष्ठान बंद नहीं करता है उन व्यापारियों के ऊपर गुमास्ता एक्ट अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।