सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की परसा खदान और हसदेव विकास योजना को दी हरी झंडी
(शशि कोन्हेर) : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की छत्तीसगढ़ स्थित परसा खदान और हसदेव क्षेत्र के विकास को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस विकासोन्मुख परियोजना के खिलाफ याचिका को रद्द करते हुए शीर्ष न्यायलय ने कहा, वह विकास के रास्ते में नहीं आएगा।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने अंतरिम याचिका को खारिज करते हुए कहा “हम विकास के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं और हम इस पर बहुत स्पष्ट हैं। हम कानून के तहत आपके अधिकारों का निर्धारण करेंगे लेकिन विकास की कीमत पर नहीं। हम किसी भी परियोजना को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि अवैधता बड़ी न हो।” पीठ ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में परसा कोयला ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के लंबित रहने को, कोयला खनन गतिविधियों के खिलाफ किसी भी तरह के प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जाएगा।