नोटबंदी पर ‘सुप्रीम’ फैसला आज, पांच जजों की बेंच बताएगी बताएगी सरकार ‘सही या गलत’
(शशि कोन्हेर) : सुप्रीम कोर्ट आज नोटबंदी पर अपना फैसला सुनाएगा। सरकार द्वारा नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट आज फैसला सुनाया जाएगा। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं, केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद 7 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रिकॉर्ड मांगा था
बेंच में जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम भी शामिल हैं, जिन्होंने सरकार और RBI को 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा था।
बता दें कि जस्टिस नज़ीर 4 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों में तर्क दिया कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 26 (2) में नोटबंदी की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।