9वी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद
(कमलेश शर्मा) : बिलासपुर। प्रथम एफटीसी कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने यौन हिंसा अमानवीय कार्य होने व किसी महिला की पवित्रता व गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होने के कारण अभियुक्त के सजा में नरमी बरतने से इंकार करते हुए पाक्सो एक्ट में आरोपी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
टिकरापारा शिवजी मार्ग निवासी आरोपी आदित्य कश्यप पिता पवन कश्यप उम्र 18 वर्ष ने 11 नवंबर 2020 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली 9 वी कक्षा की छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया व शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया।
पीड़िता के पिता की रिपोर्ट में सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के कब्जा से पीड़िता को मुक्त कराया। विवेचना व मेडिकल रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 363, 366, 376 एवं पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी प्रथम एफटीसी की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी के उम्र को देखते हुए सजा में नरमी बरते जाने की अपील को अस्वीकार किया है। कोर्ट ने आरोपी को धारा 363 में 5 वर्ष कैद, धारा 366 में 5 वर्ष कैद व 500 अर्थदंड तथा धारा 5 (एल), पाक्सो 6 में 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह ने पैरवी किया।