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अडानी-हिंडनबर्ग मामला-सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में सुझाव लेने से किया इनकार केंद्र से कहा..

(शशि कोन्हेर) : अडानी- हिंडनबर्ग केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कमेटी के सदस्यों के नाम के सुझाव को लेकर जजों को सीलबंद लिफाफा सौंपा. इस पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र के सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम आपकी ओर से सीलबंद लिफाफे को स्वीकार नहीं करेंगे. क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं.

इसके साथ ही सुनावाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के सिटिंग जज को कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा. SC ने कहा कि हम कमेटी की नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं. साथ ही कहा कि हम निवेशकों के साथ पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं.

CJI जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि वह सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझाव को स्वीकार नहीं करेगी. इस मामले में SC ने 10 फरवरी को कहा था कि अडानी समूह के स्टॉक रूट को लेकर भारतीय निवेशकों के हितों को बाजार की अस्थिरता को देखते हुए संरक्षित करने की आवश्यकता है.

इस मुद्दे पर वकील एम एल शर्मा और विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और कार्यकर्ता मुकेश कुमार ने अब तक शीर्ष अदालत में चार जनहित याचिकाएं दायर की हैं.

सुनवाई के दौरान एमएल शर्मा ने कहा कि मैं किसी कंपनी से नहीं जुड़ा हूं. शॉर्ट सेलिंग को लेकर मेरी चिंता है. इस पर CJI ने कहा कि आप हमें बताइए कि शॉर्ट सेलर और शॉर्ट सेलिंग क्या है? आपकी ये जनहित याचिका है बताइए?

इस पर शर्मा ने बताया कि बिना शेयर डिलीवरी के बिक्री कर बाजार को क्रैश किया जाता है. फिर मीडिया में खबर उड़ाई जाती है, फिर कोई कंपनी औने पौने दामों पर अपने ही शेयर वापस खरीदकर ऊंचे दामों पर बाजार में बेचती है. पीठ की ओर से जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि क्या मीडिया शॉर्ट सेलर है? इसके जवाब में वकील एमएल शर्मा ने फिर से दलील दी. लेकिन कोर्ट ने उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया.

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