पवन खेड़ा की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में वकील सिंघवी ने कहा – गलती से फिसली जुबान
नई दिल्ली – कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा,जहां पर मामले की सुनवाई हो रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पवन खेड़ा पर वाराणसी, लखनऊ और असम में एफआईआर दर्ज है।
सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। उन्होंने याचिका के माध्यम से कोर्ट को जानकारी मुहैया कराई है। साथ ही कोर्ट से पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया।
सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा की जुबान फिसल गई थी और यह एक गलती थी। इसके लिए पवन खेड़ा ने माफी मांगी है। इसी बीच असम पुलिस की ओर से पेश वकील ने बताया कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रांजिट रिमांड के लिए एक कोर्ट में पेश किया जाएगा।
यहां पढ़ें दलीलें:
असम पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा का मेडिकल कराया गया है।
पवन खेड़ा के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है और उनके खिलाफ आरोपों के लिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है।
असम पुलिस ने कांग्रेस नेता को दिल्ली के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाया जाएगा। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया है।