छत्तीसगढ़

मेडिकल दुकान चलाने का लाइसेंस लेने के लिए दर्जनों युवकों ने फार्मेसी डिप्लोमा और डिग्री के फर्जी प्रमाण पत्र संलग्न कर दिए आवेदन, 9 गिरफ्तार 19 की तलाश

(शशि कोन्हेर) : रायपुर : राजधानी में पुलिस ने फर्जी डिग्रीधारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दर्जनों युवकों ने फार्मेसी डिप्लोमा और डिग्री की फर्जी प्रमाणपत्र के साथ मेडिकल दुकान चलाने के लिए आवेदन किया था। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी डॉ. श्रीकांत राजिम वाले, छ.ग. स्टेट फार्मेसी काउंसिल रायपुर ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि फार्मेसी डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त करने वाले कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउसिंल रायपुर आनंद नगर में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है।

इसके बाद उनका विधिवत पंजीयन किया जाता है। इसके पश्चात् मेडिकल स्टोर्स संचालित करने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से ड्रग लायसेंस दिया जाता है। सन् 2021 एवं 2022 में फार्मसी डिप्लोमा/डिग्री का पंजीयन कराने कार्यालय में कई लोगों ने आवेदन किया था। आवेदन पत्रो के साथ संलग्न फार्मेसी डिप्लोमा/डिग्री की जांच कराया गया।

जांच के दौरान सनराईस युनिवर्सिटी बैगाड राजपुर राजस्थान से रमाकांत निषाद, शीतल कुमार महार, संजय कुशवाहा, सूरज कुमार अग्रवाल, ओ.पी.जे.एस युनिवर्सिटी चुरू राजस्थान से चन्द्रेश कुमार साहू, डामेश्वर कुमार साहू, श्रीधर युनिवर्सिटी पिलानी राजस्थान से रविन्द्र कुमार साहू, स्वामी विवेकानंद युनिवर्सिटी सागर म.प्र. से खेम लाल धीवर का फार्मेसी डिप्लोमा प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। उत्तर प्रदेश फार्मेसी कांउसिल लखनउ से रविन्द्र कुमार द्वारा फर्जी काउंसिल मे पंजीयन की प्रमाण पत्र के साथ एनओसी प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत करना पाया गया।

इसके साथ ही राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर, सत्य साई युनिवर्सिटी सिहोर मध्य प्रदेश, मोनाद युनिवर्सिटी हापुर उ.प्र., जे.एस.युनिवर्सिटी शिकोटाबाद फिरोजाबाद उ.प्र. के नाम से भी फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराया गया है। इस प्रकार आरोपियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र को छत्तीसगढ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रायपुर के समक्ष छल व बेईमानी पूर्वक अपने फायदे के लिए षडयंत्र पूर्वक प्रस्तुत करना पाया गया है।

जांच के बाद फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमाक 144/23 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। फर्जीवाड़े की इस घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक महेश्वरी, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन वीेरेन्द्र चतुर्वेदी, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी तेलीबांधा को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा की संयुक्त टीम ने आरोपियों की पतासाजी करते हुए घटना में संलिप्त 09 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज जप्त किये गये है। मामले में संलिप्त 19 अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।


गिरफ्तार आरोपी
01. रविन्द्र कुमार साहू पिता स्व. अमृत लाल साहू उम्र 29 साल निवासी सेमरिया थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा।
02. रमेश्वर साहू पिता स्व. चेतन लाल साहू उम्र 45 साल निवासी ग्राम छाछी थाना कसडोल जिला बलौदाबाजार।
03. डामेश्वर कुमार साहू पिता प्यारेलाल साहू उम्र 42 साल निवासी ग्राम गठुला थाना लालबाग जिला राजनांदगांव।
04. संजय कुशवाहा पिता जमुना प्रसाद उम्र 28 साल निवासी प्रगति नगर रिसाली भिलाई जिला दुर्ग।
05. खेमलाल धीवर पिता दुकालु राम धीवर उम्र 44 साल निवासी ग्राम सारागांव थाना खरोरा रायपुर।
06. रमाकांत निषाद पिता रामरतन निषाद उम्र 25 साल निवासी थाना पलारी जिला बलौदाबाजार।
07. चंद्रेश साहू पिता स्व. दुखुदास साहू उम्र 41 साल निवासी बसंतपुर वार्ड 43 थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव।
08. सूरज अग्रवाल पिता रतन अग्रवाल उम्र 28 साल निवासी ग्राम व थाना तेंदूकोना जिला महासमुंद।
09. शीतल कुमार पिता गज्जू राम उम्र 49 साल निवासी ग्राम चिखली थाना पुलगांव जिला दुर्ग।

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