निरतू (मस्तुरी) की पूर्व सरपंच से सरकारी राशि वसूली और कार्यवाई की चेतावनी-ग्राम पंचायत निरतू ने वसूली के लिए प्रस्ताव किया पास
(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर / मस्तूरी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत निरतू की पूर्व सरपंच रेवती बाई श्याम ने वर्तमान सरपंच को अपने कार्यकाल की नगद बचत राशि नहीं सौंपी है, जिसके कारण पंचायत के विकास कार्यों में अड़चन आ रही है। इस संबंध में कार्यालय उपसंचालक पंचायत जिला बिलासपुर न्यू कंपोजिट बिल्डिंग के उपसंचालक पंचायत नवीसिंह कंवर सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत निरतू में वर्ष 2019-20 का अंकेक्षण किए जाने पर पाया की रेवती बाई श्याम का अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नगद राशि 6,02,496 (छह लाख दो हज़ार चार सौ छियानवे) रुपए अपने उत्तराधिकारी सरपंच को प्रभार के साथ नहीं सौंपी है, और उक्त राशि का प्रभक्षण कर लिया है।
श्री कंवर ने 7 जून 2021 से पहले सभी बचत राशि को अपने उत्तराधिकारी वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत निरतू को सौंप कर पावती प्राप्त करने को कहा था मगर अब तक उन्होंने बचत राशि वर्तमान सरपंच को वापस नहीं किया है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कार्यवाही की मांग वर्तमान पंचायत पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है।
उपसंचालक पंचायत ने यह भी अपने आदेश में लिखा कि अगर उत्तराधिकारी को राशि सौंपने का प्रमाण पत्र निर्धारित समय पर नहीं प्राप्त किया जाता है तो वसूली के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत सक्षम अधिकारी को प्रकरण भेजा जाएगा। पूर्व सरपंच की हठधर्मिता के कारण वर्तमान पंचायत पदाधिकारी परेशान हैं। इसलिए उन्होंने पंचायत की बैठक में भी इस बात का उल्लेख कर पूर्व सरपंच से बचत राशि को वसूली किए जाने आवश्यक कार्यवाही करने का प्रस्ताव पारित किया है।
जिला पंचायत के सक्षम अधिकारियों से पंचायत ने अपेक्षा की है कि शासन की राशि को पूर्व सरपंच अपनी राशि समझ कर उसका उपयोग ना करें इसलिए तत्काल कदम उठाकर वर्तमान सरपंच को उक्त राशि दिलाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह सिर्फ निरतू की ही समस्या नही है इस तरह के तमाम पंचायतों में पूर्व सरपंचों से दबाई गई राशि को वापस पंचायतों में जमा कराया जाए।