छत्तीसगढ़

3 लाख रुपए बयाना लेने के बाद जमीन का किसी दूसरे के साथ सौदा करने के आरोपी को तोरवा पुलिस ने किया गिरफ्तार

(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर। बिलासपुर शहर के तोरवा थाने की पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप है कि उसने 70 डिसमिल जमीन बेचने के नाम पर 3 लाख रुपए बयाना देने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई और उसी जमीन का सौदा किसी दूसरे के साथ करने लगा।

इस मामले में शिव मंदिर गली दयालबंद के रहने वाले महेश केसरी ने 6 जनवरी 2023 को रिपोर्ट लिखाई थी कि परसराम यादव नामक व्यक्ति के द्वारा मौका में स्थित 70 डिसमिल जमीन बिक्री करने के नाम पर विभिन्न किस्तों में तीन लाख रुपए विभिन्न किस्तों में झटक लिए। इसके बाद भी आरोपी परसराम यादव के द्वारा प्रार्थी से बयाना लेने के बाद भी उसके नाम से रजिस्ट्री ना कर उसी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति के साथ बिजली करने का सौदा तय कर धोखाधड़ी की जा रही थी।

इसी संबंध में महेश केसरी के द्वारा दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने धारा 418 और 420 के तहत जुर्म पंजीबद्ध कर लिया। और इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह को दी गई। तथा उनके निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल और नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा कुमार के मार्गदर्शन में आरोपी की धरपकड़ के लिए पतासाजी शुरू कर दी गई। थाना प्रभारी तोरवा उत्तम कुमार साहू के नेतृत्व में इसके लिए बनाई गई टीम आरोपी की लगातार पतासाजी कर रही थी।

लेकिन आरोपी के द्वारा लगातार अपना लोकेशन बदला जा रहा था। इसके बाद भी तोरवा पुलिस ने आखिर आरोपी का पता लगाकर उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया जिस पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी उत्तम कुमार साहू उपनिरीक्षक एच एस पटेल सहायक उपनिरीक्षक भरत लाल राठौर आरक्षक सुनील सिंह कमलेश्वर शर्मा की अहम भूमिका रही।

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