छत्तीसगढ़

ईडी के खिलाफ लगी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने किया खारिज

(शशि कोन्हेर) : ईडी के खिलाफ लगी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पिछले दिनों हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसे आज सुनाया गया है। जिसमे ईडी के खिलाफ लगे सभी आरोपो को तथ्यहीन पाते हुए याचिका खारिज कर दी गई।

हाईकोर्ट में खुर्सीपारा गौतम नगर भिलाई के अभिषेक सिंह, समता कॉलोनी रायपुर के नितेश पुरोहित व अवंति विहार रायपुर की पिंकी सिंह ने हाईकोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका प्रस्तुत की थी। जिसमे बताया गया था कि ईडी के द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के तलाशी व जांच की गई। तथा अवैधानिक तरीके से जब्ती बनाई गई। याचिकाकर्ता पिंकी सिंह ने याचिका में बताया कि  उन पर कार्यवाही के लिए सीआरपीसी की धारा 46(4) का उल्लंघन किया गया।

बिना अनुमति व वैध वारंट के उनके घर तलाशी ली गई व अवैधानिक तरीके से जब्ती बनाई गई। महिला से पूछताछ व जांच के लिए बने प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया। अभिषेक सिंह के साथ अमित सिंह ने भी जॉइंट याचिका पेश की थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने सीसीटीवी के सामने अधिवक्ता की उपस्थिति में पूछताछ की मांग रखी।

ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडेय ने अदालत के समक्ष ईडी की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने बताया कि शराब घोटालें में मुख्य अभियुक्त अरविंद सिंह है। और याचिकाकर्ता पिंकी सिंह उनकी पत्नी है तथा अभिषेक सिंह उनके भतीजे है। साथ ही एक अन्य याचिकाकर्ता नितेश पुरोहित उनके करीबी मित्र हैं। सभी को सिर्फ जांच के दायरे में लिया गया है न कि अभियुक्त बनाया गया है। पिंकी सिंह के निवास से मात्र दो मोबाइल जब्ती की गई है वह भी विधिवत रूप से प्रक्रिया का पालन करते हुए।

सभी को जांच के दौरान सिर्फ पूछताछ करने के लिए बुलवाया गया था न कि उनकी गिरफ्तारी की गई है। और पूछताछ की भी सारी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में नियमतः ही हो रही है। ईडी के वकील ने बताया कि वकील की उपस्थिति में पूछताछ होने पर जांच प्रभावित होगी। सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस संजय के अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। अदालत ने तर्को को सुनने के पश्चात ईडी के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि मानहानि के मामले मे सिविल कोर्ट में याचिका लगाने की अनुमति दी है।

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