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बेटा पाने की चाहत में प्रोफेसर छात्रा को घर लाकर करता था बलात्कार, पति-पत्नी पर दर्ज हुई FIR

(शशि कोन्हेर) : महाराष्ट्र में औरंगाबाद के एक विश्वविद्यालय ने अपनी छात्रा के साथ बलात्कार करने और उसके माता-पिता को परेशान करने के आरोपों से घिरे एक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बेगमपुरा थाने ने मंगलवार रात को आरोपी प्रोफेसर अशोक बंदगार और उसकी पत्नी के खिलाफ भादंसं की विभिन्न संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

उसकी पत्नी को भी प्राथमिकी में नामजद किया गया है क्योंकि उसने शिकायतकर्ता से कथित रूप से कहा था कि उन्हें (उन दोनों को) उससे एक पुत्र चाहिए। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के एक आदेश के अनुसार, संस्थान के प्रशासन ने बंदगार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और बुधवार को उसे निलंबित कर दिया।
   
आदेश में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने उसके खिलाफ अलग से  जांच कराने का भी फैसला किया है। पुलिस के अनुसार, नाटक विभाग का यह प्रोफेसर 2019 से 2021 के दौरान जब ऑनलाइन कक्षाएं लेता था तभी वह शिकायतकर्ता के संपर्क में आया जो अपने शोधनिबंध की तैयारी कर रही थी।
   
पुलिस के मुताबिक, आरोपी प्रोफेसर ने उसका विश्वास जीता और उसे औरंगाबाद में अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहने के लिए कथित रूप से राजी कर दिया। एक अधिकारी ने पहले बताया था कि फरवरी, 2022 और फरवरी 2023 के दौरान जब शिकायतकर्ता प्रोफेसर के घर पर थी तब उसने कई बार उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया।
   
उन्होंने प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया जब शिकायतकर्ता ने इस अपराध के बारे में बंदगार की पत्नी को बताया तब उसने उससे कहा कि वे दोनों पति-पत्नी उससे एक पुत्र चाहते हैं। अधिकारी के अनुसार, बीमार पड़ जाने पर शिकायतकर्ता बुलढाणा में अपने घर लौट गयी लेकिन उसके बाद भी प्रोफेसर फोन पर उसे कथित रूप से परेशान करता रहा ।
   
अधिकारी के मुताबिक, तब महिला ने इस कथित बलात्कार के बारे में अपने पिता को बताया और फिर वे लोग विश्वविद्यालय की विशाखा समिति के पास पहुंचे। यह समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को देखती है। अधिकारी ने बताया कि जब प्रोफेसर को तलब किया गया तब उसने  शिकायतकर्ता के घर जाकर उसके माता-पिता को धमकाने की चेष्टा की।
   
उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाल में शिकायतकर्ता को एक पत्र दिया और उससे कहा कि वह पुलिस से संपर्क कर सकती है। तब पीड़ित ने प्रोफेसर के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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