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संजू त्रिपाठी हत्याकांड के मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी की पत्नी को हाईकोर्ट से मिली जमानत….

बिलासपुर : बिलासपुर में हिस्ट्रीशीटर कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी हत्याकांड में अब मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी की पत्नी को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। जस्टिस पी सैम कोशी की बेंच ने उसे 25 हजार रुपए के मुचलके और ट्रायल कोर्ट में हाजिरी देने की शर्तों पर महिला को अपने बच्चों की देखभाल के लिए जमानत दी है। इससे पहले एक आरोपी को पुलिस की जांच में लापरवाही के चलते पहले से ही जमानत मिल गई है।

14 दिसंबर को सकरी बाइपास में कुदुदंड निवासी हिस्ट्रीशीटर और कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद पुलिस ने संजू त्रिपाठी के भाई कपिल त्रिपाठी को मुख्य आरोपी मानकर उसकी तलाश शुरू कर दी। लेकिन, कपिल त्रिपाठी अपने दोस्त प्रॉपर्टी डीलर केदार सिंह और रवि सिंह के साथ उसकी थार गाड़ी से रायपुर-भिलाई गया और वहां से नागपुर होते हुए दिल्ली भाग गया।

इधर, पुलिस ने इस केस में कपिल की पत्नी सुचित्रा त्रिपाठी और उसके पिता जयनारायण त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही कपिल के दोस्त केदार सिंह के साथ ही रवि सिंह को उसे भगाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

भाई और पिता पर हत्या की सुपारी देने का है आरोप
पुलिस की जांच में दावा किया गया है कि संजू त्रिपाठी की हत्या के पीछे उसके भाई कपिल त्रिपाठी और पिता जयनारायण त्रिपाठी का हाथ है। उन्होंने ही शूटर्स बुलाकर सुपारी देकर उसकी हत्या कराई थी।

पुलिस ने हत्या की साजिश के इस केस में कपिल के साथ ही उसकी पत्नी सुचित्रा त्रिपाठी, पिता जयनारायण सहित अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों को आरोपी बनाया है। आरोप है कि उन्होंने शूटर बुलाने से लेकर उन्हें पनाह देने में सहयोग किया था। वहीं, सुचित्रा पर पति कपिल त्रिपाठी को भगाने और उसे गोरखपुर से नेपाल बार्डर पहुंचाने का आरोप है।

पुलिस की जांच पर उठे सवाल
इस चर्चित हत्याकांड के चालान पेश होने के साथ ही आरोपियों को जमानत मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले आरोपी रवि सिंह को निचली अदालत ने जमानत दे दी। वकील प्रभाकर सिंह ने कहा कि हत्या के इस केस में एक भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। फिर भी पुलिस ने रवि सिंह को बिना किसी आधार के हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया है।

वहीं, अब मुख्य आरोपी की पत्नी और हत्या के षड्यंत्र में शामिल सुचित्रा त्रिपाठी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ऐसे में अब इस केस में पुलिस की जांच में सवाल उठ रहा है। सुचित्रा के वकील आदित्य तिवारी और सुमित सिंह ने कोर्ट को बताया कि वह हत्या में शामिल नहीं थी। फिर भी वह अपने छोटे से बच्चे के साथ जेल में है। वहीं, उनके दो बच्चे रिश्तेदारों के यहां रहने के लिए मजबूर हैं। बिना वजह और साक्ष्य के उसे जेल में रखा गया है। इसलिए वह जमानत की हकदार है।

चार शूटर्स की पहचान फिर भी गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस


पुलिस ने इस केस के चालान में बताया है कि इस केस में चार शूटर्स की भी पहचान कर ली है, जिनकी तलाश की जा रही है। फरार शूटर्स के पास गिरफ्तार आरोपी अमन गुप्ता की कार भी है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। फरार आरोपियों में उत्तरप्रदेश के बनारस निवासी शूटर्स दानिश अंसारी (32), बनारस निवासी एजाज अंसारी उर्फ ऐज उर्फ सोनू (35), चित्रकूट के मानिकपुर निवासी विनय द्विवेदी उर्फ गुरुजी उर्फ वासू सिंह, बनारस निवासी पप्पू दाढ़ी (38) और गाजीपुर के संदपुर देवकाली मउपारा निवासी ताबीज अंसारी उर्फ इरफान अहमद पिता महफूज अहमद (28) शामिल हैं। लेकिन, अब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

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