(शशि कोन्हेर) : 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 363- 366 के तहत 5-5 वर्ष और पास्को एक्ट के तहत 20 साल आजन्म कारावास की सजा दी गई। 15 वर्ष की नाबालिग पीड़िता के परिजनों द्वारा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के वसुंधरा नगर निवासी आरोपी प्रदीप पात्रे पिता मंगल पात्रे के खिलाफ 21 जनवरी 2022 को अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
इस मामले में कायमी के बाद सिविल लाइन पुलिस द्वारा सही विवेचना करके आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग बालिका को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया। संपूर्ण विवेचना को पूर्ण कर सिविल लाइन पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां सभी गवाहों के बयान हुए।
वही सभी प्रस्तुत जप्त दस्तावेजों को विधिवत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उत्कृष्ट विवेचना के परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा आरोपी प्रदीप पात्रे पिता मंगल पात्रे को धारा 363/366 के तहत पांच-पांच वर्ष और पास्को एक्ट के तहत 20 साल आजन्म कारावास की सजा दी गई।
इस प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी के पर्यवेक्षण में सहायक उपनिरीक्षक कुसुम कैवर्त्य के द्वारा की गई थी। और आरोपी को माननीय मजिस्ट्रेट विवेक कुमार तिवारी के द्वारा सजा सुनाई गई।