छत्तीसगढ़

खनिज अधिकारी और सहायक भौमिक अधिकारी के नियुक्ति का रास्ता साफ… उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर स्थगन हटाया   

(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर – राज्य सरकार द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से 8 पद खनिज अधिकारी के और सहायक भौमिक अधिकारियों के 11 पद विज्ञापित किये थे।, जिसमें 58% प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से भरे जाने थे, जिसका अंतिम चयन सूची वेटिंग लिस्ट सहित 24 अगस्त को पीससी द्वारा जारी की गयी।

और राज्य सरकार को प्रेषित की गयी, इस बीच माननीय उच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच ने 2011 के आरक्षण संसोधन को निरस्त कर दिया, जिससे पुनः 50% प्रतिशत आरक्षण लागू होने से याचिका कर्ता मोफीड अली ने याचिका फ़ाइल की और पूरी सूची को निरस्त कर 50% आरक्षण के आधार पर नियुक्ति जारी करने को कहा, जिस पर उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने सुनवाई के पश्चात् नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दिया. 

राज्य सरकार एवं अन्य ने डिवीज़न बेंच के आदेश को उच्चतम न्यायालय मे चुनौती दी जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1 मई को उच्चतम न्यायालय ने सारे चल रहे नियुक्ति पर आगे की कार्यवाही जारी रखने का आदेश पारित किया था, उच्चतम न्यायालय के आदेश के पश्चात राज्य सरकार की तरफ से स्थगन हटाए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

जिसमें राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया की उच्चतम न्यायालय ने स्थगन देते हुए निर्देशित किया है की सभी नियुक्ति जारी रखा जाये और नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बाधित रहेंगी,दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत द्वारा आदेशित किया गया कि  पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र जारी कर दी जाए ।

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