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नामांकन के आखिरी दिन चरम पर पहुंची हिंसा, चार मरे HC ने दिया केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश

(शशि कोन्हेर) : 8 जुलाई को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन गुरुवार को पश्चिम बंगाल के जिलों में हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव खत्म होने तक पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है।

राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) पर कड़ी टिप्पणी करते हुए, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने 48 घंटे के भीतर केंद्र से अर्धसैनिक बल बटालियन मांगने और उन्हें राज्य के हर हिस्से में तैनात करने को कहा, न कि केवल उन सात जिलों को जिन्हें पहले संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया था।

सिर्फ सात जिलों को पहले संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया था। ये जिले बीरभूम, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, मुर्शिदाबाद, पूर्वी मिदनापुर और जलपाईगुड़ी हैं।

13 जून को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने एसईसी को हिंसा की आशंका के मद्देनजर कानून और व्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करने और संवेदनशील जिलों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में हिंसा देखने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दिया था। गुरुवार को एसईसी ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ से केंद्रीय बल की तैनाती पर अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील की।

अदालत ने गुरुवार को कहा कि उसने चुनाव प्रक्रिया के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए 13 जून को आदेश जारी किया था। उसने कहा कि तब से कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया था और दावा किया था कि राज्य में 2022 में हुए नगर निकाय चुनावों और 2021 में कोलकाता नगर निगम चुनाव के समय बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी। विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उनके उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने के लिए हिंसा की।

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