छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की नवीन पहल, अपीलार्थी सुनवाई के लिए अब मोबाइल से जुड़ सकेंगे…..

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने एक नवीन पहल की है। अपीलार्थी अब मोबाइल के द्वारा भी द्वितीय अपील की सुनवाई में जुड़ सकेंगे। इससे घर बैठे या अन्य किसी स्थान से अपीलार्थी सीधे द्वितीय अपील की सुनवाई में मोबाईल की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रह सकते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में बुधवार 21 जून से ट्रायल बेस पर इसकी शुरुआत की गई है। राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी और राज्य सूचना आयुक्त श्री धनवेंद्र जायसवाल के कोर्ट में आज कई प्रकरणों की सुनवाई में इसका ट्रायल किया गया। आरटीआई के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई में बिलासपुर से ठाकुर नवल सिंह और कांकेर से श्री देवाशीष के कई प्रकरणों की सुनवाई की गई। इसमें अपीलार्थी अपने मोबाइल से सुनवाई में शामिल हुए। अपीलार्थियों को घर बैठे सुनवाई का अवसर प्राप्त प्राप्त होने पर उनके द्वारा राज्य सूचना आयोग को धन्यवाद दिया गया। अपीलार्थियों ने कहा कि आयोग द्वारा यह अच्छी पहल की गई है, इससे समय बचेगा और सुविधाजनक अवसर मिलेगा।


राज्य सूचना आयुक्त श्री त्रिवेदी ने अपीलार्थियों से कहा कि वे मोबाइल कनेक्शन के माध्यम से जुड़ने के लिए बेहतर नेटवर्क का इस्तेमाल करें, ताकि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिले। राज्य सूचना आयुक्त श्री जायसवाल ने अपीलार्थियों से कहा कि अब मोबाइल से द्वितीय अपील के प्रकरणों की सुनवाई घर बैठे या अन्य स्थानों से मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य सूचना आयुक्त के न्यायालय कक्ष में अथवा संबंधित जिलों के कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से अपीलार्थी सुनवाई में शामिल हो रहे थे। अब मोबाइल से भी शामिल होने का अवसर व सुविधा मिल सकेगी।


मोबाईल से कैसे जुड़ेंगे अपीलार्थी
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सचिव श्री जी आर चुरेन्द्र ने बताया है कि मोबाइल कनेक्शन से अभ्यर्थियों को राज्य सूचना आयोग द्वितीय अपील की सुनवाई में शामिल होने के लिए वर्तमान में ट्रायल बेस पर कार्य शुरू किया गया है। इसमें राज्य सूचना आयुक्त के कोर्ट से अपीलार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक के द्वारा अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील के प्रकरण में सुनवाई की तारीख में सीधे जुड़ सकेंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button