छत्तीसगढ़

व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक की नियुक्ति का रास्ता खुला, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

(शशि कोन्हेर) :  वेद प्रकाश सहित 04 अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों, सहायक शिक्षकों और व्याख्याताओं के लगभग 14000 पदों पर नियुक्ति को चुनौती दी थी.  जिसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विषयवार पद विज्ञापित नहीं किए गए, जो नियम विरुद्ध है,

साथ ही अतिथि शिक्षकों को 10 प्रतिशत बोनस अंक देना भी नियम विरुद्ध है.  पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार जारी रख सकती है, लेकिन बिना हाईकोर्ट की अनुमति के नियुक्ति आदेश को अंतिम रूप नहीं दिया जाए, मामले को 14/08/2023 को सुनवाई के लिए रखा गया था.  था।

  इसके बाद राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दिया गया, जिस पर जल्द सुनवाई और स्थगन हटाने के लिए आवेदन दिया गया, जिस पर आज माननीय न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और  उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 14000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 04/05/2023 को विज्ञापन निकाला गया था, उसी दिन भर्ती नियमों में संशोधन कर सभी विषयों के अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया.  सहायक अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के लिए विषयवार। 

नियम में संशोधन किया गया और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि अतिथि शिक्षकों को बोनस के रूप में 10 अंक दिये जायेंगे.  महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिका पूरी तरह स्थगित होने के कारण राज्य सरकार परिणाम आने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जबकि विज्ञापित पदों पर भर्ती राज्य सरकार द्वारा नियमों में संशोधन के बाद ही शुरू की गयी थी. 

जिसका परीक्षा परिणाम भी प्रकाशित कर दिया गया।  प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्थगन आदेश हटाना उचित होगा।  माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के माननीय न्यायाधीश पी. संग कोशी ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नियुक्ति जारी रखने का आदेश दिया और 05 पद अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखने का आदेश दिया ताकि शिक्षकों की भर्ती जल्द की जा सके.

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