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खट्टर सरकार को हाईकोर्ट से झटका….फटकार के बाद रोकना पड़ा बुलडोजर ऐक्शन
(शशि कोन्हेर) : नूंह में हिंसा के बाद सरकार की ओर से आरोपियों के घरों पर चलाए जा रहे बुलडोजरों को रोक दिया गया है। हाई कोर्ट के बुलडोजर ऐक्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जिसके बाद उपायुक्त ने तोड़फोड़ कार्रवाई को रोक दिया है। रोक से पहले प्रशासन ने करीब 100 मकान और 500 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया है।
पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद नूंह में हरियाणा सरकार की ओर से लिए गए बुलडोजर ऐक्शन का पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया।
कोर्ट ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को तुरंत रोकने का आदेश दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई रोक दी है। डिप्टी कमिश्नर (डीसी) धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि प्रशासन ने ध्वस्तीकरण में जुटी टीमों को तुरंत काम रोकने को कहा गया है।