इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में बीड़ी पीने लगे हेड कांस्टेबल, पकड़े जाने पर बनाया ये बहाना
(शशि कोन्हेर) : बेंगलुरु में इंडिगो फ्लाइट के अंदर बीड़ी पीने के आरोप में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, फ्लाइट कोलकाता से बेंगलुरु जा रही थी। तभी केबिन क्रू को कुछ जलने की स्मेल आई। बदबू फ्लाइट के टॉयलेट से आ रही थी। उस वक्त हेड कांस्टेबल भी टॉयलेट के अंदर ही थे। असल में वे टॉयलेट के अंदर बीड़ी पी रहे थे। पुलिस ने इस मामले में कहा है कि हेड कांस्टेबल के पास से बीड़ी पीने के सबूत में एक माचिस भी मिली। आरोपी हेड कांस्टेबल का नाम करुणाकरण है।
वे बेंगलुरु अपना इलाज कराने जा रहे थे। फ्लाइट जब हवा में थी तो उन्हें बीड़ी पीने की तलब लगी। वे सबके सामने तो बीड़ी पी नहीं सकते थे इसलिए टॉयलेट के अंदर चले गए। क्रू को लगा कि वे टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं मगर जब बीड़ी के धुएं की बदबू आई तो वे पूरा मामला समझ गए।
रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को कोलकाता-बेंगलुरु इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में बीड़ी पीने के आरोप में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) पर 37 साल के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल करुणाकरण जे झारखंड में तैनात हैं। मामला सामने आने के बाद उनके खिलाफ इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के ड्यूटी मैनेजर पुनीथ बी एम ने केआईए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
शिकायत के अनुसार, करुणाकरन 3 सितंबर को रात 9.30 बजे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली इंडिगो में सवार थे। फ्लाइट में वे टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे थे तभी केबिन क्रू को कथित तौर आस-पास जलने की स्मेल आई। क्रू ने जब करुणाकरण के टॉयलेट से बाहर निकलने के बाद जांच की तो बीड़ी पीने के सबूत पाए।
शिकायत में कहा गया है कि क्रू को करुणाकरण के पास से एक माचिस भी मिली। इसके बाद केआईए पर उतरने के बाद करुणाकरण को सुरक्षा अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद करुणाकरण के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई।
पकड़े जाने पर हेड कांस्टेबल ने बनाया बहाना
इस मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि पकड़े जाने के बाद करुणाकरण बीड़ी पीने के लिए बहाना बनाने लगे। वे कहने लगे कि उनकी तबीयत सही नहीं है। टेंशन के कारण उन्होंने बीड़ी पी ली। उन्होंने कहा कि वे अपना इलाज कराने के लिए बेंगलुरु जा रहे थे। फिलहाल करुणाकरण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के साथ-साथ विमान नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।