छत्तीसगढ़

लाइसेंसी हथियार थानों में जमा कराने, कलेक्टर ने जारी किया आदेश….

(इरशाद अली संपादक लोकस्वर टीवी) : बिलासपुर – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा ने एक आदेश जारी कर जिले में जारी समस्त लायसेंसी हथियारों को थानों में जमा करने को कहा है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर ने 9 अक्टूबर को इस आशय के आदेश जारी किये है।

उन्हें लायसेंसी हथियार के साथ कारतूस, मैगजीन, बारूद जमा कराने का दायित्व थाना प्रभारी का होगा। बैंकों के सुरक्षा गार्ड को शस्त्र जमा कराने से छूट होगी।

इसके अतिरिक्त ऐसे लायसेंसधारी जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान की संभावना नहीं है उन्हें भी शस्त्र जमा कराने से छूट होगी, लेकिन इसकी सूचना संबंधित थाना में देनी होगी।

यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश 3 दिसम्बर 2023 तक प्रभावशील रहेगा। इसके पश्चात 8 दिसम्बर 2023 तक थाना प्रभारी लायसेंसधारियों को उनके शस्त्र वापस करायेंगे।

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