संजय सिंह की जेल में ही मनेगी दिवाली, कोर्ट ने 24 नवम्बर तक हिरासत में भेजा
शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दिवाली जेल में ही मनेगी। राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने विकास कार्यों संबंधी दो दस्तावेजों पर उन्हें हस्ताक्षर करने की अनुमति दी।
इसके साथ ही पंजाब के अमृतसर कोर्ट में मानहानि मामले में संजय सिंह के वारंट को भी कोर्ट में दाखिल किया गया। कोर्ट ने वारंट को अनुमति देते हुए अमृतसर कोर्ट में संजय सिंह की पेशी की अनुमति दी। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल मामले की सुनवाई कर रहे थे।
इससे पहले संजय सिंह को 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था। तब अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए 10 नवंबर तक के लिए जेल में भेज दिया था। तब कोर्ट ने उन्हें पारिवारिक खर्च के लिए दो चेक साइन करने की अनुमति दी थी।
संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उनके आवास पर छापेमारी और करीब 10 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 8 दिन तक ईडी रिमांड पर रहने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। जमानत के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है।
संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। इसी केस में आम आमदी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सिसोदिया फरवरी से ही जेल में बंद हैं। ईडी का दावा है कि विवादित शराब नीति में संजय सिंह की भी अहम भूमिका थी और उन तक रिश्वत की रकम पहुंची थी। हालांकि, दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए केंद्र सरकार पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है।