छत्तीसगढ़

अवैध रेत भण्डारण, मुरूम उत्खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई ,हाईवा, जेसीबी जप्त कर 3.34 लाख से अधिक का जुर्माना..

बिलासपुर : खनिज अमला द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। विभिन्न माध्यमों से शिकायत अथवा सूचना प्राप्त होने पर 17 फरवरी से 20 फरवरी तक खनिजों के अवैध उत्खनन/भण्डारण/परिवहन के कुल 03 मामलों पर कार्रवाई की गई।


लछनपुर कछार एवं मस्तुरी क्षेत्रों में जांच के दौरान अवैध रेत भण्डारण के चार प्रकरणों पर 2 फरवरी को नोटिस जारी किया गया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए 03 प्रकरणों में अर्थदण्ड/समझौता राशि रू. 2 लाख 54 हजार जमा कराया गया है तथा 01 प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सरपंच, ग्राम पंचायत रहंगी को शासकीय निर्माण कार्य में खनिज मुरूम के उपयोग हेतु अनुमति दी गई थी।

किन्तु उनके द्वारा मुरूम अन्यत्र बिक्री करते हुए पाये जाने पर अवैध मुरूम उत्खनन का प्रकरण दर्ज करते हुए 02 हाईवा जप्त कर थाना चकरभाठा में सुरक्षार्थ रखा गया है तथा अर्थदण्ड/ समझौता राशि अस्सी हजार दो सौ रूपये जमा कराया गया है।


इसके अतिरिक्त ग्राम बेलमुण्डी क्षेत्र में जांच के दौरान अवैध मुरूम उत्खनन के प्रकरण दर्ज करते हुए 01 हाईवा एवं 01 जेसीबी जप्त कर थाना सकरी में सुरक्षार्थ रखा गया है तथा ग्राम गनियारी क्षेत्र में अवैध मुरूम परिवहन के प्रकरण दर्ज करते हुए 01 हाईवा जप्त कर थाना संकरी में सुरक्षार्थ रखा गया है।
 जप्त खनिजमय वाहनों पर खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। खनिज अमला द्वारा रेत उत्खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी सतत निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र से यदि अवैध रेत उत्खनन/ परिवहन के मामले दर्ज होने पर पुनः एफआईआर अथवा न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जावेगा।

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