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ज्ञानवापी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा, मुस्लिम पक्ष की अर्जी HC ने कर दी खारिज..
ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक तहखाने में नमाज अदा करने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील सोमवार को खारिज कर दी।
इलाहाबाद HC के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने फैसला सुनाया. इससे पहले कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि इस मामले में वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने – ‘व्यास तहखाना’ में प्रार्थना कर सकता है।
अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित ‘पूजा’ और ‘पुजारी’ की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था।