पेमेंट्स बैंक पर अब सरकार का एक्शन, ₹5.49 करोड़ का लगा जुर्माना…
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सरकार की ओर से पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल,वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पहले से ही केंद्रीय रिजर्व बैंक की पाबंदियां झेल रहा है।
शुक्रवार को एक बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा कि FIU-IND ने कुछ अहम जानकारी के आधार पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की। FIU को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ऑनलाइन गैम्बलिंग को ऑर्गेनाइज करने के अलावा सर्विस प्रोवाइड करने सहित कई अवैध काम में लिप्त कुछ संस्थाओं ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से ट्रांजैक्शन किए हैं। इसके बाद FIU ने जांच के आधार पर समीक्षा शुरू की और अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।
इस बीच, पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल ने सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई के बीच दोनों के बीच अंतर-कंपनी समझौतों को खत्म करने को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को वन97 कम्युनिकेशंस ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों कंपनियों के बीच एक-दूसरे पर निर्भरता कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
कंपनी के निदेशक मंडल ने एक मार्च, 2024 को इन समझौतों को समाप्त करने और शेयरधारक समझौतों में संशोधन को मंजूरी दी। पेटीएम ने पहले घोषणा की थी कि वह अन्य बैंकों के साथ नई साझेदारी पर हस्ताक्षर करेगी और अपने ग्राहकों एवं कारोबारियों को निर्बाध सेवाएं देने के लिए कदम उठाएगी।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक नियमों का अनुपालन न करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सख्ती का सामना कर रहा है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च के बाद ग्राहक खातों, वॉलेट, फास्टैग और अन्य साधनों में नई जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है। हालांकि, पेटीएम ऐप, पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंडबॉक्स और पेटीएम कार्ड मशीनें निर्बाध रूप से काम करती रहेंगी।