छत्तीसगढ़

कबाड़ पर बिलासपुर पुलिस की बड़ी कारवाही,जीएसटी विभाग में लगाया 5 लाख 50 हजार रुपए जुर्माना..

(आशीष मौर्य) : बिलासपुर : अवैध कबाड़ के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने अपनी नजर तिरछी कर ली है.पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की  इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा थाना सिरगिट्टी निवासी सुनील रेलवानी तांबा से भरा हुआ कबाड़ सामग्री 2 पिकअप के माध्यम से रायपुर की ओर से लेकर आ रहा है । सूचना पर थाना चकरभाठा में दोनो को  पिकअप रोककर चेक किया गया । 

पिकअप क्रमांक सीजी 10 ए वाई 1836  एवम पिकप क्रमांक सीजी 10 बी एच 9682 में अलग अलग बोरियों में करीब चार टन तांबे का बाइंडिंग वायर का अनुपयोगी कबाड़ भरा हुआ था ,  जिसका जीएसटी बिल नहीं था बल्कि कच्चे बिल में परिवहन किया जा रहा था.

मामले में थाना चकरभाठा में इस्तगाशा क्रमांक 01/ 2024 एवं 02/2024  धारा 102 जा फो तहत कार्यवाही की गई, एवं जीएसटी विभाग को सूचना दी गई जीएसटी विभाग द्वारा जांच के बाद  जीएसटी चोरी करना पाए जाने पर सुनील रेलवानी के विरुद्ध 5 लाख 50 हजार रुपए  का जुर्माना लगाया गया है ।गोदाम में जप्त किए गए कबाड़ सामग्री का कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रुपए है ।

सुनील रेलवानी के के कबाड़ दुकान में मिले तांबा पीतल के कबाड़ सामग्री के वैध बिल की मांग की गई है.पुरी कारवाही मे
उप पुलिस अधीक्षक श्री कृष्णा पटेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी चकरभाठा निरीक्षक अभय सिंह बेस, थाना प्रभारी सिरगिट्टी  प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक  गौरव सिंह ठाकुर,  एसीसीयू प्रभारी उप निरीक्षक कृष्णा साहू,  प्रधान आरक्षक बलवीर सिंह ,आरक्षक सरफराज खान, तरुण केशरवानी एवं सत्या पाटले का  महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

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