बिलासपुर : यात्रियों के वाहनों की बेहतर यातायात व्यवस्था के साथ ही एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु रेलवे प्रशासन प्रतिबद्ध है | यात्रियों के वाहनों की व्यवस्थित व सुरक्षित पार्किंग हेतु पार्किंग स्टैंड का प्रावधान किया गया है, जिससे वे निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अपने वाहनों को खड़ा कर निश्चिंत रह सके।
पार्किंग के लिए अधिसूचित स्थानों के अलावा ज़ीरो गेट से स्टेशन चौक, आरक्षण कार्यालय भवन से चुचुहिया आरयूबी तक, स्टेशन चौक से तितली चौक एवं रेल्वे कोच रेस्टोरेन्ट से महेश स्वीट्स तक रेलवे क्षेत्र को नो पार्किंग क्षेत्र घोषित किया गया है ।
ताकि स्टेशन परिसर में यात्रियों के व्यवधान रहित आवागमन तथा स्टेशन का सौदर्यीकरण सुनिश्चित किया जा सके।
वरि.मंडल वाणिज्य प्रबन्धक श्री अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में नागरिक सुरक्षा संगठन स्पेशल सेल के टीम द्वारा जागरूकता अभियान चला कर यात्रियों व उनके परिजनो को नो पार्किंग क्षेत्र में गाड़ी नहीं खड़ी करने की समझाइस दी जा रही है ।
रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि दिनांक 17 जुलाई 2024 से नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी दो-तीन पहिया गाड़ियों को उठाकर (Tow) एक निर्धारित स्थान गेट नं 04 के आगे टीआरडी ऑफिस के पास TOWAWAY ZONE ले जाया जाएगा | इन गाड़ियों को 200 रुपये शुल्क का भुगतान करने के बाद ही छोड़ा जाएगा, 06 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की दशा में अतिरिक्त 20 रुपये प्रतिघंटे की दर से शुल्क की वसूली की जाएगी ।
इसी प्रकार नो पार्किंग में खड़ी चार पहिया वाहनों को वहीं पर क्लेंपिंग किया जाएगा तथा 500 रुपये शुल्क का भुगतान करने पर ही छोड़ा जाएगा, इसके अलावा 06 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की दशा में अतिरिक्त 50 रुपये प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त शुल्क की वसूली होगी ।
शुल्क की रसीद इस कार्य के प्रभारी रेलवे कर्मचारी द्वारा दिया जाएगा वाहनों को नहीं ले जाने की स्थिति में रेलवे नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी