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छात्रों की जान से खेल रहे है IAS कोचिंग संस्थान…..सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

दिल्ली में आईएएस परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि जब तक कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक ऑनलाइन क्लास ही चलाई जाएं।

अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि कोचिंग सेंटर अभ्यर्थियों की जिंदगी से खेल रहे हैं, जो देश के अलग-अलग हिस्सों से आकर पढ़ते हैं। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस कर जवाब मांगा है कि कैसे सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। बेंच ने कहा कि यह घटना आंखें खोलने वाली है।

सुरक्षा नियमों का अनुपालन न करने की सूरत में किसी भी संस्थान को संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों को फायर और सेफ्टी के सभी नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार सारे मानक पूरे किए जाएं। इसके अलावा जब तक इन मानकों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक ये कोचिंग संस्थान ऑनलाइन क्लासेज ही चलाएं। युवाओं के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते। इन मानकों में सुरक्षित निकालने का रास्ता, हवादार परिसर, उचित प्रकाश, अग्निकांड जैसी घटनाओं से निपटने की पूरी तैयारी शामिल हैं।

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