छत्तीसगढ़

राज्य शासन ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टरों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, निजी नर्सिंग होम व प्राइवेट क्लिनिक में जाकर नही कर पाएंगे प्रैक्टिस….

(जयेन्द्र गोले) : बिलासपुर – राज्य शासन ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टरों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, निजी नर्सिंग होम व प्राइवेट क्लिनिक में जाकर नही कर पाएंगे प्रैक्टिस….

(जयेन्द्र गोले) : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी डॉक्टरों को निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है….👇

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध के संबंध में वित्त निर्देश 22/2011 में “लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस करने की छूट रहेगी, परन्तु निजी प्रेक्टिस केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर की जा सकेगी एवं नर्सिंग होम या प्रायवेट क्लीनिक में जाकर इस प्रकार की प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी” का प्रावधान है।

वर्तमान में यह पाया गया है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। पुनः वित्त निर्देश 22/2011 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध के संबंध में उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। देखिये आदेश की कॉपी…..👇

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