छत्तीसगढ़
रिक्त पदों की भर्ती पर वित्तीय अनुमति को किया गया अनिवार्य..
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
वित्त विभाग के निर्देशानुसार जनवरी 2024 के पूर्व जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति ली गई थी।
उनकी अनुमति अब रद्द कर दी गई है। अब ऐसे सभी पदों पर पुनः वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इस निर्णय के तहत सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है, जिससे सभी विभागों को नए सिरे से वित्तीय मंजूरी लेनी होगी।