छत्तीसगढ़

कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन, पुलिस की सख्त कार्रवाई, डीजे और वाहन जब्त..

(राम प्रसाद गुप्ता) : माननीय उच्च न्यायालय, पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार, रेंज आईजी महोदय सरगुजा के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कोरिया, श्री सूरज सिंह परिहार ने जिले के सभी थानों को वाहन-माउंटेड डीजे पर कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है। इस आदेश के अनुपालन में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है।

दिनांक 6 सितम्बर 2024 की रात 12:30 बजे, पुलिस चौकी पोड़ी बचरा के निकट मुख्य मार्ग पर अरविंद कुमार, पिता प्रेम सागर साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी पोड़ी बांधपारा द्वारा पिकअप वाहन में डीजे लोड कर तीव्र ध्वनि में गाने बजाए जा रहे थे।

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन सहित डीजे उपकरण (2 नग टॉप बॉक्स, 8 नग बेस बॉक्स, एक जनरेटर, एक मिक्सर, एक ट्यूटर) कुल कीमती 10 लाख 34 हजार जप्त कर धारा 15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

इसी प्रकार, दिनांक 9 सितम्बर 2024 को थाना चरचा में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रकया में कुछ लोग अत्यधिक ध्वनि में डीजे बजा रहे हैं।

सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने अनावेदक अवधेश कुमार से पूछताछ की। जब उसने वैध अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की, तो पुलिस ने डीजे एवं वाहन कुल कीमती 09 लाख रूपये को जब्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

थाना सोनहत में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की गई, जब बिना अनुमति के डीजे बजाने वाले सरोज कुमार राजवाड़े, पिता मनीलाल राजवाड़े, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम घुघरा हर्रापारा को कटगोड़ी मेन चौक पर वाहन में डीजे साउंड सिस्टम बजाते हुए पकड़ा गया।

वैध अनुमति प्रस्तुत न करने पर, पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की और 4 नग बेस, 3 नग टॉप, 6 नग हाईस, 1 नग जनरेटर, 1 नग एन लैप, 1 नग जायफर, 1 नग डिस्ट्रीब्यूटर, 1 नग रास ओवर, 1 नग साउंड मिक्सर, 1 नग बोर्ड, 1 नग ट्रस्ट, 4 सेट बेल्ट क्लिप, कनेक्शन वायर एवं पिकअप वाहन कुल कीमती 06 लाख को जब्त कर कब्जे में लिया है।

थाना पटना क्षेत्र में, दिनांक 10 सितम्बर 2024 की शाम को ग्राम बासन सरभोका में बिना वैध अनुज्ञप्ति के तीव्र ध्वनि में डीजे साउंड सिस्टम बजाने पर पुलिस ने 4 नग बेस, 4 नग टॉप, 3 नग पार लाइट, 1 नग एम्प्लीफायर, 1 नग जनरेटर एवं पिकअप वाहन कुल कीमती 7 लाख को जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व, कलेक्टर एवं एसपी कोरिया के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों में तहसीलदार एवं थाना प्रभारियों द्वारा शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई थीं, जिसमे DJ एवं टेंट हॉउस संचालको के साथ-साथ आयोजक समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।

इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना था। बैठकों में वाहन-माउंटेड डीजे पर सख्त कार्रवाई और यातायात नियमों के पालन के साथ-साथ बिना अनुमति रैलियों पर रोक के विषय में भी जानकारी भी दी गई थी।

थाना सोनहत क्षेत्र में मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने पर दो चालकों के खिलाफ कार्रवाई

इसके अतिरिक्त, थाना सोनहत क्षेत्र में मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश प्राप्त होने पर, दिनांक 9 सितम्बर 2024 को पीकअप वाहन क्रमांक जेएच 03 एएच 8466 में सवारी ढोते पकड़े जाने पर, वाहन चालक सुनील कुमार, पिता कैलाश प्रसाद चेरवा, उम्र 27 वर्ष, निवासी एतवार, चौकी रामगढ़ के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66/192 (क)(1) के तहत कार्रवाई कर 5000 रुपये का समन शुल्क वसूला गया।

इसी क्रम में, दिनांक 13 सितम्बर 2024 को पीकअप वाहन क्रमांक UP 64 T 3739 में सवारी ढोते पाए जाने पर, वाहन चालक राजेंद्र प्रसाद साहू, पिता गुलाब साहू, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम छिंगुरा थाना सोनहत के विरुद्ध भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66/192 (क)(1) के तहत कार्रवाई करते हुए 5000 रुपये का समन शुल्क वसूला गया।

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