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आज से बदल गए पीपीएफ, आधार और बीमा से जुड़े नियम..

आज अक्टूबर की शुरुआत कई नियमों में बदलाव के साथ हो रही है। सुबह-सुबह जहां, एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है, वहीं पैन और आधार से जुड़े नियम बदल गए हैं।

मोबाइल वालों के लिए सुविधा बढ़ी है तो सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े नए नियम भी आए हैं। आइए जानें आज से क्या-क्या बदला है…

नाबालिग के नाम से खोले गए अनियमित पीपीएफ खातों पर बचत खाते का ब्याज मिलेगा, जब तक वह 18 वर्ष के नहीं हो जाते।

अगर एक से ज्यादा पीपीएफ खाते हैं, तो केवल एक पर ब्याज मिलेगा। बाकी, अन्य पीपीएफ खातों में जमा रकम पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय बजट 2024 में उस प्रावधान को रद्द करने काप्रस्ताव रखा गया था जो आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करने की इजाजत देता है। इस नियम का मकसद पैन के दुरुपयोग को रोकना है।

आज से कोई भी पैन अलॉटमेंट के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएगा.


ट्राई के नए नियम के मुताबिक अब मोबाइल इस्तेमाल करने वाले अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी पा सकेंगे और स्पैम यानी झांसा देने वाले फोन कॉल्स कम आएंगे।

ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल्स की सूची बनाने और सुरक्षित यूआरएल या ओटीपी लिंक ही मैसेज में भेजने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेंगे।

आम बजट-2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया था, जो कि एक अक्टूबर से लागू हो गए हैं।

अब केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से आपको एक साल में 10,000 से ज्यादा की आय हो रही है तो आपको 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा।

बीमा पॉलिसी को लौटाने (सरेंडर) से संबंधित नया दिशानिर्देश मंगलवार से लागू होने जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि इससे बीमा का प्रीमियम बढ़ सकता है या फिर बीमा एजेंटों के कमीशन में कटौती हो सकती है।

इस साल की शुरुआत में इरडा ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसियों से जल्दी बाहर निकलने वाले पॉलिसीधारकों को बेहतर रिटर्न देने के लिए सरेंडर वैल्यू संबंधी संशोधित दिशानिर्देश पेश किए थे।

बीमा में सरेंडर वैल्यू का मतलब उस राशि से है जो पॉलिसी की परिपक्वता तिथि से पहले पॉलिसी लौटाने पर बीमा कंपनी की तरफ से पॉलिसीधारक को भुगतान की जाती है।

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश को लेकर नए नियमों के मुताबिक, ऐसे खाते जो लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ने नहीं खोले हैं, उन्हें अब नई गाइडलाइन के हिसाब से माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा।

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