छत्तीसगढ़

नाबालिगों को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार….

(मनीष नामदेव) मुंगेली। नाबालिग बालिकाओं के साथ अपराधों पर सख्त कार्रवाई के तहत मुंगेली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है।

जिले के लोरमी और पथरिया थाना क्षेत्र की टीमों ने दो अलग-अलग मामलों में नाबालिगों को बहला-फुसलाकर भगाने और शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (IPS) के निर्देशन और अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों श्रीमती माधुरी धिरही और नवनीत पाटिल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।

पहला मामलाः लोरमी थाना

लोरमी थाना में 24 अगस्त 2024 को प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने अपराध क्रमांक 302/24 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की सूचना पर लोरमी पुलिस की टीम पुणे (महाराष्ट्र) पहुंची। वहां आरोपी सुनील जोशी (22 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया और नाबालिग पीड़िता को बरामद किया गया।

पीड़िता ने बयान में बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण किया। आरोपी पर पाक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ते हुए 27 नवंबर 2024 को उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

दूसरा मामलाः पथरिया थाना

पथरिया थाना में 6 अगस्त 2024 को एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगाए जाने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 187/24 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की सूचना के आधार पर बिलासपुर के कोटा इलाके से आरोपी रवि कश्यप (27 वर्ष) को गिरफ्तार किया। नाबालिग पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण किया। पुलिस ने पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत 28 नवंबर 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

पुलिस टीम की भूमिका

इस कार्रवाई में निरीक्षक अखिलेश वैष्णव (लोरमी थाना प्रभारी), निरीक्षक रघुवीर चन्द्रा (पथरिया थाना प्रभारी), उपनिरीक्षक सुंदरलाल गोरले, सउनि पुहकल सिंह, प्र.आर. विनोदनाथ योगी, आरक्षक संजय मिरे और महिला आरक्षक हेमलता साहू एवं नंदनी रजक ने अहम भूमिका निभाई।

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