शराबबंदी कानून को “कम सख्त” बनाने पर विचार कर रहे हैं नीतीश कुमार… फरवरी में पेश हो सकता है प्रस्ताव..!
(शशि कोन्हेर) : पटना – बिहार में शराबबंदी कानून के ‘‘निष्प्रभावी क्रियान्वयन” के आरोपों और हाल में हुई जहरीली शराब संबंधी घटनाओं के बीच राज्य सरकार इस कानून को कम सख्त बनाने के लिए इसमें संशोधन करने की योजना बना रही है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पहली बार शराब के नशे में पकड़े जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि जुर्माना अदा करने के बाद उसे मौके पर ही छोड़ दिया जाएगा. इस संबंध में फरवरी में विधानसभा के अगले सत्र में संशोधन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है. अधिकारी ने कहा, ‘‘सरकार बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 में कुछ बदलाव ला सकती है. वह नियमों में ढील देने के लिए वित्तीय दंड का प्रावधान शुरू करने पर विचार कर रही है.”
उन्होंने कहा, ‘‘जो लोग शराब के नशे में पकड़े जाएंगे, उन्हें मौके पर जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता है. हालांकि ऐसा दोहराने वाले लोगों पर यह लागू नहीं होगा. जुर्माना का भुगतान करने में विफल रहने पर एक महीने के साधारण कारावास का प्रावधान होगा, लेकिन बार-बार अपराध करने पर अतिरिक्त जुर्माना या कारावास अथवा दोनों का प्रावधान किया जा सकता है. शराबबंदी कानून के मानदंडों का बार-बार उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है.”