शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर एक पर गिरी गाज…..किया गया निलंबित पढ़िए पूरा मामला
बिलासपुर – नंद कुमार साहू शिक्षक शास. पूर्व मा. शाला बहतराई वि.ख. बिल्हा जिला बिलासपुर छ.ग. द्वारा शिक्षक संवर्ग 14580 सीधी भर्ती अन्तर्गत पदस्थापना हेतु नव पदस्थापित शिक्षकों से राशि का लेन – देन का आडियों विडियो प्रसारित हुआ, इससे विभाग की छवि धुमिल हुई। साहू का यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम 2 एवं 3 के सर्वथा विपरीत कृत्य है । अतः छ.ग. सिविल सेवा एवं ( वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियम 1966 में दिये गये प्रावधान के तहत नंद कुमार साहू शिक्षक शास. पूर्व मा. शाला बहतराई वि.ख. बिल्हा प्रथम दृष्टिया दोषि पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता हैं। निलंबन अवधि में नंद कुमार साहु का मुख्यालय वि.खं.शि.अधि . कार्यालय मस्तूरी जिला बिलासपुर निर्धारित किया जाता है । निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की नियमानुसार पात्रता होगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।