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लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा, 60 लाख रु जुर्माना भी लगाया

(शशि कोन्हेर) : रांची। डोरंडा कोषागार से अवैध न‍िकासी मामले में दोषी ठहराए गए ब‍िहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू यादव को आज सीबीआइ की व‍िशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुना दी है। 60 लाख जुर्माना लगाया गया है। अनुमान के मुताबिक आज सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे सजा की घोषणा की गई। लालू यादव के अलावा चारा घोटाला के इस बड़े मामले में 37 अन्‍य दोष‍ियों को भी सजा सुनाई गई है।

सीबीआई के जज एस के शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाई। इससे पूर्व सभी दोषियों ने ऑनलाइन कोर्ट में हाजिरी लगाई। लालू प्रसाद यादव इस समय रांची र‍िम्‍स में इलाजरत हैं। यहां पर होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्‍हें एक लैपटाप उपलब्‍ध कराया गया था। इसी लैपटाप के सहारे लालू यादव ने अपनी सजा सुनी। सजा सुनाए जाने से पहले लालू प्रसाद की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने अदालत में बहस की। उन्होंने कहा कि लालू यादव की उम्र 75 साल हो गई है। लालू को कुल 17 तरह की बीमारियां है। बीपी और शुगर का भी हवाला दिया। अदालत से उन्होंने कम से कम सजा देने की मांग की। उधर सीबीआई के वकील ने बहस करते हुए सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की।

लालू यादव ने रांची रिम्स में लैपटाप पर सुनी सजा

उधर, जेल प्रबंधन ने होटवार जेल में भी पुख्‍ता प्रबंध कर रखा था। वहां वीड‍ियो कांफ्रेंस‍िंंग रूम में बारी-बारी सभी दोषी पेश क‍िए गए। सीबीआई अदालत ने उन्‍हें सजा सुनाई। वहीं लालू यादव ने रांची रिम्स के पेइंग वार्ड में सजा सुनी। मालूम हो क‍ि 15 फरवरी को सीबीआइ अदालत ने इन सभी को चारा घोटला मामले में दोषी ठहराया था। 15 फरवरी को अदालत ने 35 अभ‍ियुक्‍तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी। वहीं, 24 अभ‍ियुक्‍तों को कोर्ट ने बरी कर द‍िया था। शेष दोषियों को आज सजा सुनाई गई।

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