अदालत परिसर के अंदर बंदरों को खाना खिलाने से, सख्ती से करें परहेज…..
(शशि कोन्हेर) : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं, वादियों और स्टाफ सदस्यों को अदालत परिसर के अंदर बंदरों को खाना खिलाने से सख्ती से परहेज करने को कहा है। शुक्रवार को अपनी प्रशासनिक शाखा द्वारा जारी एक परिपत्र में, उच्च न्यायालय ने सभी संबंधित व्यक्तियों से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया कि अदालत भवनों और सभी ब्लॉकों की खिड़कियां खुली या खुली न रहें।
डिप्टी रजिस्ट्रार जावेद खान द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इस अदालत के सभी अधिवक्ताओं वादियों, कर्मचारियों के सदस्यों से भी अनुरोध है कि वे अदालत परिसर के भीतर बंदरों को खाना खिलाने से परहेज करें। कोर्ट ने 28 फरवरी को एक सर्कुलर भी जारी किया था जिसमें आदेश दिया गया था कि उसके परिसर में बंदर और कुत्ते जैसे आवारा जानवरों को नहीं खिलाया जा सकता है। अदालत ने कहा था कि यह उसके संज्ञान में आया है कि इसके विपरीत निर्देश दिए जाने के बावजूद कुछ वकील, वादी, कर्मचारी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान अभी भी आवारा जानवरों को खाना खिला रहे हैं।