छत्तीसगढ़

पुरानी पेंशन के लिए नई अंशदाई पेंशन योजना हुई लागू…..

(शशि कोन्हेर) : रायपुर – छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने दिनांक 01.11.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य के कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत की जा रही मासिक कटौती समाप्त करने बाबत आदेश जारी किया है। शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। संदर्भित वित्त निर्देश के द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों के अप्रैल माह के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत राशि की कटौती किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है।

उपरोक्त संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि की कटौती मुख्य शीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधियों, उप मुख्यशीर्ष (01)- सिविल लघु शीर्ष (101) सामान्य भविष्य निधियों, नवीन योजना शीर्ष (0666 ) – छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि में लेखांकित किया जाएगा। पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही कोषालयों द्वारा प्रतिमाह मुख्य शीर्ष 8009 निधियाँ, उप मुख्यशीर्ष (01) – सिविल लघु शीर्ष (101) सामान्य भविष्य निधियों, नवीन योजना शीर्ष (0666) सामान्य भविष्य निधि (CGPF) कटौती का शेड्यूल (Schedule) कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित करते हुए 01 प्रति संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ को लेखाकंन हेतु प्रेषित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (CGPF) अभिदाताओं के वेतन देयक नवीन अंशदायी पेंशन योजना की भांति ही पृथक से तैयार किया जावेगा। अखिल भारतीय सेवा एवं केन्द्रीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु NPS के अंतर्गत मासिक अंशदान की कटौती पूर्ववत् जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (CGPF) खाता संबंधित शासकीय सेवकों हेतु ekoshonline.cg.nic.in व कार्मिक सम्पदा इम्पलाई कार्नर में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने कार्यालय के शासकीय सेवकों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (CGPF) खाता कमांक प्राप्त कर सकते है।

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