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मध्य प्रदेश में बिना आरक्षण ही होंगे लोकल चुनाव, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला…..

(शशि कोन्हेर) : नई दिल्ली – कई राज्यों खासतौर पर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की वजह से लंबित स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को लंबित निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्यों खासतौर से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।

कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में राज्य चुनाव आयोग को दो हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने को कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की शर्तों को पूरा किए बगैर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

मध्यप्रदेश में पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव पर सुप्रीमकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का दिया निर्देश। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का निर्देश। कोर्ट ने कहा ओबीसी आरक्षण की शर्तों को पूरा किए बगैर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने 10 मई के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने के आधार संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। इसमें ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की गई है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि हम न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव कराने के लिए तैयार हैं।

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