बिलासपुर : पुलिस ने कांग्रेस के फरार नेता तैयब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, पुलिस द्वारा फिलहाल मामले में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नही की गई है।
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि तैयब हुसैन जमानत आवेदन दाखिल करने से पहले जिला पुलिस के सामने पेश हों।
सूत्रों के मुताबिक, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी फरार कांग्रेस नेता तैयब हुसैन को आत्मसमर्पण से पहले पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तैयब पिछले कई महीनों से भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी।
तैयब हुसैन और कांग्रेस नेता अकबर खान के खिलाफ सिद्धांत नागवंशी आत्महत्या मामले में सकरी थाने में 306 का मामला दर्ज है। इसी तरह सरकंडा थाने में 306 के तहत रजब अली की मौत का भी मामला दर्ज है। इसके अलावा, बंजारे की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में अकबर और तैयब के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है।
तीनों ही मामलों में कांग्रेस नेता अकबर खान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन तैयब हुसैन फरार थे। हालांकि, अकबर फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। तैयब हुसैन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत थी।
गिरफ्तारी से बचने के लिए तैयब हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जिला पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया।