फर्श पर प्रसव मामले में कार्रवाई , BMO को किया गया निलंबित..आदेश हुआ जारी..
सरगुजा में सरकारी अस्पताल में असुरक्षित तरीके से फर्श पर प्रसव कराए जाने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में स्टॉफ नर्स को निलंबित किया गया है।
वहीं अस्पताल के एएनएम को हटा दिया गया है। पूरा मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवानगर का है। यहां शनिवार को प्रसूता का अस्पताल में फर्श पर ही प्रसव कराया गया था। वहीं सीएमएचओ डॉ. गुप्ता ने बताया कि प्रसूता महिला एवं नवजात दोनों स्वस्थ्य हैं।
कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच
मामले में कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ की टीम ने जांच की। जांच में डॉक्यर सहित एएनएम, नर्स की लापरवाही सामने आई है। साथ ही बीएमओ और प्रभारी चिकित्सक पर कार्रवाई की सिफारिश करते हुए प्रतिवेदन स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा गया है। जिसमें क्रमांक: एफ 6-16/2024/17-1: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवानगर, जिला सरगुजा में दिनांक 08.06.2024 को घटित घटना के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अंबिकापुर (सरगुजा) द्वारा जांच की गई।
जांच के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवानगर में प्रसव हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। इसके लिए प्रथम दृष्टया डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भफौली, जिला अंबिकापुर (सरगुजा) को अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह पाया गया तथा उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया। राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खंड चिकित्सा अधिकारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
मामला संभाग मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर नवानगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहां शनिवार को 25 वर्षीय प्रसूता को लेकर मितानिन पहुंची थी। मितानिन ने 9.30 बजे प्रसव पीड़ा बढ़ने पर मितानिन ने डॉक्टर और नर्स को फोन किया, लेकिन कोई अस्पताल नहीं पहुंचा। 10 बजे मितानिन एवं परिवार की महिलाओं ने फर्श पर लिटाकर प्रसूता का असुरक्षित तरीके से प्रसव कराया था। इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।