देश

AK- 47 मामले में सजा के बाद, बाहुबली विधायक अनंत सिंह की गई विधायकी..!

(शशि कोन्हेर) : बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी. एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद से ही अनंत सिंह की विधायकी पर तलवार लटक रही थी. अब अनंत सिंह की विधायकी चली गई है. विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है.

बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव पवन कुमार ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है. बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद दोष सिद्धि की तारीख से उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जाती है.

बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी इस आदेश में ये भी कहा गया है कि सदस्यों की सूची को संशोधित समझा जाए. गौरतलब है कि 21 जून को एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी.

अनंत सिंह को ये सजा 2019 के मामले में सुनाई गई थी. साल 2019 में पुलिस ने अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की थी. घंटों चली इस रेड के दौरान पुलिस ने एके-47 बरामद किया था. इस चर्चित मामले में अनंत सिंह ने कई दिन तक पुलिस के साथ लुकाछिपी का खेल खेला था.

अनंत सिंह ने तीन-चार दिन बिहार पुलिस को चकमा देने के बाद दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. इसके बाद बिहार पुलिस अनंत सिंह को दिल्ली से पटना लेकर गई थी.एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में अनंत सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. अनंत सिंह साल 2020 में आरजेडी के टिकट पर मोकामा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button