छत्तीसगढ़

राज्यपाल को नोटिस मामले में हाईकोर्ट में याचिका.. अंतरिम राहत पर फैसला सुरक्षित

(शशि कोन्हेर) : छत्तीसगढ़ में आरक्षण के प्रतिशत में बढ़ोतरी करने को लेकर मचा घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राज्य शासन की याचिका पर राजभवन को नोटिस की संवैधानिकता पर अब सवाल उठने लगा है।

राज्यपाल सचिवालय ने हाईकोर्ट की नोटिस को चुनौती दी है। सचिवालय ने कोर्ट में एक आवेदन दिया है जिसमें कहा है कि आर्टिकल 361 के तहत किसी भी केस में राष्ट्रपति या राज्यपाल को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता।

आवेदन में नोटिस वापस लेने कहा गया है। गुरुवार को इस पर बहस के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button