छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष की हुई नियुक्ति..
रायपुर, 04 अक्टूबर 2023: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड (1) के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) विनियम 2001 के अंतर्गत सुश्री रीता शांडिल्य (सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी) को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
इसके साथ ही, राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड (1 क) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, उन्हें आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति विभागीय अधिसूचना दिनांक 04.10.2023 को अधिक्रमित करते हुए की गई है।
सुश्री रीता शांडिल्य, जिनका पता डी 2/16, सेक्टर 17, नवा रायपुर अटल नगर है, अब आयोग के सदस्य के साथ-साथ कार्यकारी अध्यक्ष के प्रशासकीय कर्तव्यों का भी पालन करेंगी।
कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, उन्हें अपने वेतन के अतिरिक्त प्रति मास 400 रुपये भत्ता मिलेगा। यह भत्ता इस शर्त के अधीन रहेगा कि उनके वेतन की कुल राशि और भत्ते का योग आयोग के अध्यक्ष को अनुज्ञेय वेतन से अधिक न हो।
सुश्री शांडिल्य की इस नियुक्ति के बाद, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को उनके प्रशासनिक अनुभव का लाभ मिलेगा। राज्यपाल की इस घोषणा के बाद, आयोग में नए नेतृत्व से सकारात्मक दिशा की उम्मीद जताई जा रही है।