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अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, SC ने ईडी को दीं ये 4 ‘सुप्रीम’ नसीहत..

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। बड़ी बेंच ईडी की शक्ति, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेशन एक्ट की धारा-19 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और ईडी द्वारा गिरफ्तारी नीति से संबंधित प्रश्नों पर विचार करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 21 मार्च को ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला 17 मई को सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को ईडी से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने दिल्ली हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था।

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