बिलासपुर

एसपी ऑफिस के फंड की प्रभारी एएसआई मधुशिला सूरजाल गबन और धोखाधड़ी… के आरोप में हुई गिरफ्तार…पुलिस कर्मचारियों के जीपीएफ खाते से लगभग 59,75000 रुपये से अधिक अवैध रूप से निकालने का है आरोप

(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर। पुलिस सूत्रों से मिला इस मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है.. पुलिस अधीक्षक कार्यालय के फण्ड शाखा प्रभारी सउनि (अ) श्रीमति मधुशीला सुरजाल अपने पदस्थापना के दौरान विभागीय भविष्य निधि के खाता धारको के खाते में उपलब्ध धनराशि से अधिक धनराशि का आहरण एवं भुगतान गलत होना जानते हुए भी उनके द्वारा फण्ड शाखा में न्यस्त होकर वित्तीय अनियमितता कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाया गया है। साथ ही उनके द्वारा प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव के बिना आवेदन किये नोट शीट तैयार कर उसके जी.पी.एफ खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के बावजूद 15,75,000 /- रूपये की धनराशि स्वीकृत कर आहरण किया गया तथा अन्य कर्मचारियों की भविष्य निधि के खाते से भी पर्याप्त धनराशि नहीं होने के बावजूद अधिक धनराशि का आहरण कर *कुल 59,75,000 रुपए की वित्तीय अनियमितता कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है उक्त अनियमितता के संज्ञान में आने पर सउनि (अ) मंधुशीला सुरजाल द्वारा आहरित धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा बिलासपुर में जमा कराये जाने के संबंध में जांच की गयी। इस जांच में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लिखित में जानकारी दी गई कि उनके द्वारा दिए गए चालान और बैंक की जाली है । जांच प्रतिवेदन में फण्ड शाखा के रजिस्टर में आहरण संधारित न होना एवं नोट शीट में स्वीकृत राशि के अंक का लेखन एवं हस्ताक्षर भिन्न पाया गया है. जांच प्रतिवेदन पर सहायक उपनिरीक्षक (अ) मधु शीला सुरजाल एवं प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव के विरुद्धआरोप सिद्ध पाए जाने से श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा प्रथम सूचना पत्र पंजीकृत करने आदेश प्राप्त हुआ जांच प्रतिवेदन पर से आरोपी सउनि (अ) मंधुशीला सुरजाल एवं प्रधान आरक्षक 88 संजय श्रीवास्तव द्वारा मिलकर षडयंत्र पूर्वक भविष्य निधि के खाते से उपलब्ध धनराशि से अधिक आहरण करना तथा नोट शीट में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का कूट रचित एवं मिथ्या हस्ताक्षर करना एवं मिथ्या बैंक चालान व बैक सील तैयार कर उपयोग करना पाये जाने से आरोपीयो के विरूद्ध धारा 409,420,467,468,471,477(क),120(बी) भादवि* का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव पिता स्वर्गीय आरके श्रीवास्तव निवासी 27 खोली हनुमान मंदिर गली थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.
***प्रकरण की मुख्य आरोपीया *मधुशीला* सुरजाल फरार चल रही थी जिसे ओडिशा के पदमपुर से गिरफ्तार किया गया है,आरोपिया को न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता है । ( शशि कोन्हेर के साथ महेश तिवारी)

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